अदालत ने हथियार सहित पकड़े जाने को गम्भीर कृत्य माना। देशी पिस्टल सहित पकड़े गए युवक को जमानत नहीं दी। अपर सत्र न्यायाधीश लीला लोधी की अदालत ने देशी पिस्टल सहित पकड़े गए जबलपुर निवासी अभिलाष वानखेड़े की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 10 दिसंबर, 2021 को दिन में 11 बजे बड़े जैन मंदिर के पास हनुमानताल, जबलपुर में तालाब के किनारे आरोपित अपने अन्य साथी के साथ संदिग्ध अवस्था में बैठा था। वे दोनों किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी। मौके पर आराेपित के कब्जे से कारतूस भरी देशी पिस्टल बरामद हुई। जबकि दूसरे आरोपित से चाकू मिला। लिहाजा, अपराध कायम कर लिया गया। इस तरह के खतरनाक इरादे वाले आरोपित को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इससे समाज में गलत संदेश जाएगा, साथ ही खतरा भी बना रहेगा।