अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Sun, 27 Jun 2021 12:19 AM IST
सार
शनिवार को अनलॉक-5 के लिए जारी आदेश के मुताबिक शादी-समारोह में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना समारोह स्थल में इंतजाम करने वालों की होगी।
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विस्तार
शनिवार को अनलॉक-5 के लिए जारी आदेश के मुताबिक शादी-समारोह में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना समारोह स्थल में इंतजाम करने वालों की होगी। हालांकि अंतिम यात्रा में अभी भी 20 से ज्यादा लोगों शामिल नहीं होंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि आधी क्षमता के साथ जिम, फिटनेस सेंटर, योग सेंटर, योग इंस्टीट्यूट को खोलने की इजाजत दी जा रही है। आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस निर्देश का उसी इलाके में पालन किया जाएगा जहां कंटेनमेंट जोन नहीं है। कंटेनमेंट जोन में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा।
पार्क के साथ ही रेस्तरां को रात आठ बजे से देर रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत पूर्ववत रहेगी। बार दोपहर 12 बजे से रात के 10 बजे तक खुलेगा। अनलॉक-5 में जिलाधिकारियों को रैंडम कोविड जांच का निर्देश दिया गया है।
बंद रहेंगे
. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान। अनलॉइन पढ़ाई जारी रखी रहेगी
. स्विमिंग पूल बंद रहेंगी। राष्ट्रीय – अंतरराष्ट्रीय इवेंट में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को छूट दी गई है
. स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आम लोगों के लिए बंद रहेगा। खिलाड़ियों को छूट
. एंटरटेनमेंट पार्क , सिनेमा हॉल, थियेटर, ऑडिटोरियम