बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झारखंड में सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के पाँचवें मामले में दोषी क़रार दिया है. उनकी सज़ा पर 21 फ़रवरी को सुनवाई होगी.
अदालत ने कहा है कि 21 फ़रवरी को सज़ा से पहले सुनवाई के दौरान लालू यादव को कोर्ट में मौजूद रहना होगा. तब तक उन्हें न्यायिक हिरासत में रहना होगा.
हालाँकि अदालत ने जगदीश शर्मा समेत 38 दोषियों को मंगलवार को ही सज़ा सुना दी. इन्हें तीन साल तक की सज़ा सुनाई गई है.लालू यादव को फ़िलहाल रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेजा गया है. वहाँ से उन्हें इलाज के लिए राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) भेजे जाने की संभावना है.
लालू यादव के वकीलों ने उनकी ख़राब सेहत का हवाला देते हुए सीबीआई कोर्ट में आवेदन किया था जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.
575 गवाह, 15 ट्रंक सबूत
विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह के मुताबिक़ इस मामले में सीबीआई ने 575 गवाह और 15 ट्रंक सबूत अदालत में पेश किए थे. बचाव पक्ष से सिर्फ़ 25 लोगों ने गवाही दी.