April 27, 2024 : 9:12 PM
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केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब:सुप्रीम कोर्ट ने भिखारियों के पुनर्वास और टीकाकरण की योजना मांगी, जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया

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नई दिल्ली3 घंटे पहले

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सुप्रीम कोर्ट ने भिखारियों के पुनर्वास और टीकाकरण के लिए मंगलवार को केंद्र और दिल्ली की सरकारों से जवाब तलब किया है। दोनों सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह ने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने कहा, ‘आपकी (याचिकाकर्ता) पहली मांग है कि आवारा घूमने वालों और भिखारियों को सड़कों पर घूमने से रोका जाए। लेकिन सवाल ये है कि यह लोग सड़कों पर क्यों हैं? यह समस्या गरीबी और अशिक्षा का परिणाम है।

यह एक सामाजिक-आर्थिक समस्या है। कोई अपनी मर्जी से भीख नहीं मांगता। गरीबी के कारण आजीविका के लिए मजबूर होने पर जब कोई विकल्प नहीं बचता तो कोई व्यक्ति भीख मांगता है। भिखारियों को भीख मांगने से रोकने की आपकी मांग हम स्वीकार नहीं करेंगे बल्कि याचिका के अन्य पहलुओं पर गौर करेंगे। इस पर ऐसे रोक नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की हैसियत से हम इन पर रोक के लिए संभ्रांतवादी नजरिया नहीं अपना सकते।’ अदालत ने इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मदद करने को कहा है। मामले में वकील कुश कालरा ने जनहित याचिका लगाई थी।

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