दैनिक भास्कर
Jun 29, 2020, 11:23 PM IST
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने मंगलवार को अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन जारी की। अनलॉक-2 में कुछ सहूलियत दी गई हैं। गाइडलाइन के मुताबिक, दुकानों पर 5 से ज्यादा लोगों को एंट्री दी जाएगी। हालांकि, इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना होगा।
इसके अलावा सरकार ने नाइट कर्फ्यू में ढील को भी एक घंटे बढ़ा दिया है। अब लोग सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक बाहर रह सकेंगे।
अनलॉक-1 | अनलॉक-2 | |
नाइट कर्फ्यू | रात 9 से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी थी। | रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक निकलने पर पाबंदी। यानी लोग एक घंटा ज्यादा घर से बाहर रह सकेंगे। |
केवल जरूरी सेवाओं के लिए छूट दी गई थी। | शिफ्टों में काम करने वाले लोग भी जा सकते हैं। बसों, ट्रेनों और विमानों से उतरकर लोग घर जा सकेंगे। | |
दुकानें | एक वक्त में केवल 5 लोगों की इजाजत दी थी। | अब 5 से ज्यादा लोग सामान खरीद सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। |
घरेलू उड़ानों और ट्रेनों में और इजाफा होगा
नई गाइडलाइन में सरकार ने कहा है कि घरेलू उड़ानों और पैसेंजर ट्रेनों को अब सीमित तरीके से चलाया जा रहा है। इनमें और इजाफा किया जाएगा।
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