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- Shock To The Indian Government, 20 Properties In France To Be Confiscated; 12,580 Crore Rs. French Court’s Decision On Non payment Of Damages
नई दिल्ली3 घंटे पहले
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फ्रांसीसी अदालत ने 11 जून को केयर्न एनर्जी को भारत सरकार की संपत्तियों का टेकओवर करने की इजाजत दी
ब्रिटिश कंपनी केयर्न एनर्जी से जारी कर विवाद में भारत सरकार को बड़ा झटका लगा है। एक फ्रांसीसी कोर्ट ने पेरिस में भारत सरकार की 20 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। दरअसल, मध्यस्थता अदालत ने केयर्न को भारत से 1.7 अरब डॉलर (12,580 करोड़ रु.) का हर्जाना वसूलने का अधिकार दिया था।
इस आदेश का पालन न करने पर फ्रांसीसी कोर्ट ने संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। हालांकि, भारत सरकार के मुताबिक उसे अभी ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। जबकि इस मामले से जुड़े तीन लोगों ने बताया, पेरिस में भारत की जिन संपत्तियों की जब्ती का आदेश हुआ है, उनमें ज्यादातर फ्लैट हैं। इनकी कीमत करीब 177 करोड़ रुपए है। फ्रांसीसी अदालत ने 11 जून को केयर्न एनर्जी को भारत सरकार की संपत्तियों का टेकओवर करने की इजाजत दी और सात जुलाई को इसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई।
सरकार बोली- आदेश नहीं मिला
भारत सरकार ने कहा कि उसे फ्रांस की किसी कोर्ट से नोटिस, ऑर्डर या संदेश नहीं मिला। सरकार द्वारा तथ्यों की जांच की जा रही है। कोई नोटिस मिला तो कानूनी जानकारों से चर्चा कर आगे का कदम उठाएंगे। बता दें कि केयर्न ने 2007 में भारत में अपनी कंपनी सूचीबद्ध कराने को आईपीओ पेश किया।
इससे एक साल पहले उसने केयर्न इंडिया के साथ भारत में कई इकाइयों का विलय किया। सात साल बाद केयर्न को कैपिटल गेंस टैक्स का नोटिस भेजा गया। कहा गया कि आईपीओ से पहले कंपनी ने अपनी कई इकाइयों को केयर्न इंडिया में मिलाया था। इससे उसे कैपिटल गेन हुआ था। इसलिए उसे टैक्स देना होगा। कंपनी इसके खिलाफ कोर्ट चली गई।