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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी
– फोटो : ANI
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बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडगरी की उस अर्जी को खारिज कर दिया। गडकरी ने कोर्ट से 2019 के लोकसभा चुनावों में चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के लिए उनके खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज करने की मांग की थी।
जस्टिस ए एस चंदुरकर की पीठ ने नागपुर निवासी मोहम्मद नफीस खान की याचिका खारिज करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा, याचिका में पर्याप्त कारण हैं जिसके आधार पर गडकरी के निर्वाचन को चुनौती दी जा सकती है।
कोर्ट ने हालांकि, गडकरी के परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित आय और चुनाव प्रक्रिया के दौरान किए गए व्यय के बारे में अन्य बिंदुओं के साथ-साथ उनके स्वामित्व वाली भूमि से संबंधित चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया।
जस्टिस चंदुरकर ने आदेश में कहा, चुनाव याचिका के दो बिंदु, पहला नागपुर में गडकरी के स्वामित्व वाली भूमि से संबंधित और दूसरा गडकरी के कृषि की आय का स्रोत घोषित करने के आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता। याचिका के इन दोनों बिंदुओं पर सुनवाई होनी चाहिए।
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडगरी की उस अर्जी को खारिज कर दिया। गडकरी ने कोर्ट से 2019 के लोकसभा चुनावों में चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के लिए उनके खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज करने की मांग की थी।
जस्टिस ए एस चंदुरकर की पीठ ने नागपुर निवासी मोहम्मद नफीस खान की याचिका खारिज करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा, याचिका में पर्याप्त कारण हैं जिसके आधार पर गडकरी के निर्वाचन को चुनौती दी जा सकती है।
कोर्ट ने हालांकि, गडकरी के परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित आय और चुनाव प्रक्रिया के दौरान किए गए व्यय के बारे में अन्य बिंदुओं के साथ-साथ उनके स्वामित्व वाली भूमि से संबंधित चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया।
जस्टिस चंदुरकर ने आदेश में कहा, चुनाव याचिका के दो बिंदु, पहला नागपुर में गडकरी के स्वामित्व वाली भूमि से संबंधित और दूसरा गडकरी के कृषि की आय का स्रोत घोषित करने के आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता। याचिका के इन दोनों बिंदुओं पर सुनवाई होनी चाहिए।
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