April 28, 2024 : 6:38 PM
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राजद्रोह कानून के जरिए बोलने की आजादी छीन रही सरकार: लोकुर

नई दिल्ली2 घंटे पहले

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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर

  • सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
  • कहा- इस साल अब तक राजद्रोह के 70 मुकदमे दर्ज

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर ने सोमवार को आरोप लगाया कि सरकार बोलने की आजादी छीनने के लिए राजद्रोह कानून का इस्तेमाल कर रही है। दमन करने के लिए यह उसका हथियार है। वह फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाकर भी कार्रवाई कर रही है। जस्टिस लोकुर ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायपालिका’ पर आयोजित वेबिनार में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ रिपोर्टरों ने अपनी रिपोर्ट में कोरोना के बढ़ते मामलों और वेंटिलेटर की कमी जैसे मुद्दे उठाए थे।

उन पर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया गया। एक आम आदमी कुछ बोलना चाहता है तो उस पर देशद्रोह की धाराएं लगा दी जाती हैं। इस साल देश में देशद्रोह के 70 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण के अदालत के अवमानना मामले में जस्टिस लोकुर ने कहा कि उनके बयान गलत ढंग से पढ़े गए।

उत्तर प्रदेश के डॉ. कफील खान ने भी नागरिकता संशोधन कानून पर जो भाषण दिया था, उसे भी गलत समझकर उन पर रासुका लगा दिया गया था। बाद में कोर्ट ने इस मामले में साफ कहा कि कफील का बयान राष्ट्रीय एकता को मजबूती देने वाला था। बता दें कि वेबिनार का आयोजन कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल एकाउंटेबिलिटी एंड रिफार्म्स और स्वराज अभियान ने किया था।

कोर्ट की अवमानना का मामला: प्रशांत भूषण ने 1 रुपए का जुर्माना भरा, पर कहा- फैसला मंजूर नहीं
सोशल मीडिया पर अपनी दो पोस्ट के लिए अदालत की अवमानना के दोषी ठहराए गए वकील प्रशांत भूषण ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में एक रुपए का जुर्माना भर दिया। हालांकि, भूषण ने कहा कि जुर्माना भरने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्वीकार कर लिया है।

वे फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि जुर्माना भरने के लिए उन्हें देश भर से अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसकी मदद से एक कोष बनाया जाएगा। इस पैसे का इस्तेमाल उन लोगों को कानूनी मदद दिलाने में की जाएगी, जिन्हें आवाज उठाने या विरोध दर्ज कराने के कारण सरकारों ने जेल में डाल दिया है।

प्रतिरोध की आवाज दबाने के लिए सत्ता हरसंभव कोशिश कर रही है। भूषण को न्यायपालिका और जजों को लेकर अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया गया था। उन्हें एक रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई थी।
खालिद के बचाव में आए प्रकाश राज बोले-शर्मनाक…आवाज नहीं उठाई तो, खुद पर शर्मिंदा होना होगा’
दिल्ली की कड़कडड़ूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में गिरफ्तार जेनएयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को 10 दिन की रिमांड पर स्पेशल सेल को सौंप दिया है। स्पेशल सेल मामले की जांच कर रही है। स्पेशल सेल ने खालिद को एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत की कोर्ट में पेश किया था। खालिद का नाम दिल्ली दंगों की लगभग हर चार्जशीट में है।

पुलिस ने खालिद को उनके भाषण, आरोपियों के साथ बातचीत के कॉल रिकार्ड, मीटिंग और बयानों के आधार पर साजिशकर्ता बताते हुए गिरफ्तार किया है। साजिश को लेकर स्पेशल सेल 17 सितंबर को जो चार्जशीट पेश करने वाली है, उसमें खालिद की पूरी भूमिका के बारे में बताया जाएगा।

खालिद की गिरफ्तारी को लेकर अभिनेता प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर लिखा- ‘शर्मनाक…अगर हमने इस विच हंट के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो, हमें खुद पर शर्मिंदा होना होगा।’

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