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जिले में 95 दिनों से बंद शॉपिंग मॉल खोलने पर आज कमेटी की बैठक में लिया जाएगा फैसला

दैनिक भास्कर

Jun 29, 2020, 04:49 AM IST

फरीदाबाद. लॉकडाउन के कारण 95 दिन से बंद पड़े जिले के शॉपिंग मॉल्स को खोलने की राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। लेकिन मॉल संचालकों को गृह मंत्रालय की गाइड लाइन का पूरा पालन करना होगा। उम्मीद है एक जुलाई से शहर के दर्जनभर से अधिक मॉल खुल जाएंगे। मॉल बंद होने से वहां वीरानी छाई हुई है। मॉल खोलने पर अंतिम फैसला सोमवार को लिया जाएगा। डीसी यशपाल यादव ने डिस्ट्रिक्ट क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में विभिन्न विभागों व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। मॉल खोलने अथवा बंद रखने का अंतिम फैसला कमेटी ही करेगी।

फरीदाबाद में बदरपुर बॉर्डर से बल्लभगढ़ तक दर्जनभर से अधिक शॉपिंग मॉल और सेंटर हैं। लेकिन 25 मार्च से लॉकडाउन के कारण ये सभी बंद पड़े हैं। हालांकि एक जून से सरकार ने अनलॉक वन शुरू कर कई संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी। बाजारों में रौनक भी बढ़ गई है। लेकिन मॉल खोलने पर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया था। ऐसा इसलिए कि फरीदाबाद और गुडग़ांव में मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। लेकिन गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के अनुसार राज्य सरकार ने दोनों जिलों में एक जुलाई से मॉल खोलने की अनुमति दे दी है।
फरीदाबाद में यहां-यहां हैं शॉपिंग मॉल

सराय ख्वाजा स्थित क्राउन इंटीरियल, सेक्टर 15 क्राउन प्लाजा, सेक्टर 12 स्थित एसआरएस मॉल, सिटी मॉल, पार्श्वनाथ, एनआईटी स्थित महेंद्र मौला, सेक्टर 31 स्थित मॉल, दिल्ली मथुरा रोड स्थित एल्डिको स्टेशन वन मॉल, डीएलएफ एरिया, सेक्टर-20बी आदि स्थानों पर दर्जनभर से अधिक मॉल हैं। इनमें सामान्य दिनों में भारी भीड़ रहती है।

बदरपुर बॉर्डर से बल्लभगढ़ तक 12 से अधिक मॉल बंद पड़े हैं

राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइड लाइन के अनुसार मॉल खोलने के दौरान संचालकों को कई सुरक्षा उपाय करने होंगे। मॉल में आने वालों को आरोग्य सेतु ऐप डाउन लोड करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा मास्क लगाने के साथ ही दो गज की दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का पालन करना होगा।

गाइड लाइन के अनुसार मॉल में बुजुर्गों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के आने पर रोक रहेगी। इसके अलावा पार्किंग में सेफ्टी के साथ गाडियों को पार्क कराया जाएगा। एक-दूसरी गाडिय़ों के बीच प्रापर डिस्टेसिंग मेनटेन करना होगा। प्रवेश और निकासी के लिए अलग-अलग गेट होंगे। गेट पर ही आगुंतकों की थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी। इसके अलावा लोगों को  सेनिटाइज किया जाएगा।

अभी फिल्म दिखाने पर रहेगी रोक| कई शॉपिंग मॉल में फिल्म थियेटर भी हैं। लेकिन मॉल खुलने के बाद अभी फिल्मों को दिखाने पर रोक रहेगी। इसके अलावा बच्चों के मनोरंजन स्थल पर भी रोक रहेगी। माना जा रहा है इन स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करना आसान नहीं होगा। 

राज्य सरकार की ओर से मॉल व बड़े शोरूम खोलने के आदेश आ चुके हैं। सोमवार को डिस्ट्रिक्ट क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी की हमने बैठक बुलाई है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारी समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में सभी सुरक्षा उपायों और मॉल खोलने के बार में हर एक बिंदु पर चर्चा की जाएगी। कमेटी जो फैसला लेगी उसी अनुसार आदेश जारी किया जाएगा।
-यशपाल यादव, डीसी फरीदाबाद

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