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काम की बात: इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, नहीं तो होना पड़ सकता है परेशान

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नई दिल्ली7 मिनट पहले

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अगर आपका किसी दूसरे देश में बैंक अकाउंट है तो इसकी जानकारी भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय देनी होती है

इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए अपने बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट करा लेंत्यौहार या अन्य किसी मौके पर मिले गिफ्ट की जानकारी भी ITR फाइल करते समय देना जरूरी

31 दिसंबर तक वित्त वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरा जाना है। अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो जल्दी कर दें। ITR फाइल करते समय कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको ऐसी ही 5 बातों के बारे में बता रहे हैं जिनका ध्यान आपको ITR फाइल करते समय रखना चाहिए।

अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल सही भरेंअपनी सभी जानकारियों को सही-सही ITR फॉर्म में भरें। ध्यान रहे कि आपके नाम की स्पेलिंग, पूरा पता, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर जैसी जानकारी आपके पैन, ITR और आधार में एक जैसी हो। वहीं मोबाइल नंबर डालें जिस पर SMS आ सके। गलत जानकारी देने पर आपको रिफंड मिलने में मुश्किल होगी। गलत जानकारी देना आपको महंगा पड़ सकता है।

बैंक अकाउंट का प्री-वैलिडेट होना जरूरीअब आपका इनकम टैक्स रिफंड सीधा आपके बैंक अकाउंट में आता है। ऐसे में जिस बैंक अकाउंट में इनकम टैक्स रिफंड चाहते हैं उस खाते को प्री-वैलिडेट (पहले से सत्यापित) करा लें। इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद यदि आपका कोई रिफंड बनता है तो वह आपको इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) के जरिए मिलता है। इसके लिए जरूरी है कि आपका बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट हो ताकि आपको रिफंड मिलने में देरी न हो।

सही से चेक करें टैन (TAN) डिटेल्सटैक्‍स डिडक्‍शन एंड कलेक्‍शन और अकाउंट नंबर को हम इसके छोटे रुप टैन (TAN) के नाम से संबोधित करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म 26AS में आपकी ओर से अलग-अलग समय पर जो टैक्स सरकार के पास जमा होता जाता है उसका पूरा रिकॉर्ड दर्ज रहता है। आपके द्वारा सरकार के पास जमा की गई एडवांस टैक्स की किस्त और सेल्फ एसेसमेंट टैक्स के अलावा आपके नियोक्ता द्वारा जमा किये गए TDS का ब्योरा भी इसमें रहता है। वैसे तो ये डिटेल्स पहले से ही फॉर्म में भरी रहती हैं। लेकिन इसे आपको अच्छे से क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ गलती होती है तो हो सकता है कि आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़े।

त्यौहार या अन्य किसी मौके पर मिले गिफ्ट की दें जानकारीअगर आपको भी त्यौहार या अन्य किसी मौके पर गिफ्ट मिलते हैं तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है वरना आपको इनकम टैक्‍स विभाग से नोटिस मिल सकता है। इनकम टैक्‍स के नियमों के तहत अगर आपको एक साल में 50 हजार रुपए से अधिक कीमत का गिफ्ट मिला है तो इस पर आपको टैक्‍स देना होगा। ऐसे में आपको इनकम टैक्‍स रिटर्न भरते समय इस बात का ध्‍यान रखना होगा।

विदेश में है बैंक अकाउंट, तो इसकी भी जानकारी देना जरूरीअगर आपका किसी दूसरे देश में बैंक अकाउंट है तो इसकी जानकारी भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय देनी होती है। इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, भारत के सभी टैक्स पेयर्स को बैंक खातों सहित सभी विदेशी संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। यदि आप भारत के निवासी हैं और अन्यथा ITR 1 का उपयोग करने के योग्य हैं, तो आपको विदेश में कोई निवेश करने की स्थिति में ITR 1 का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास विदेशों में शेयरों में या म्यूचुअल फंड में निवेश है तो इसका विवरण भरने के दौरान सावधान रहें।

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