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वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का एलान: कोरोना के इलाज में खर्च करने वालों को टैक्स में मिलेगी छूट

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Fri, 25 Jun 2021 07:12 PM IST

सार

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो भी व्यक्ति कोरोना मरीजों के इलाज के लिए भुगतान करेगा उन्हें टैक्स में छूट दी जाएगी। 

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विस्तार

देश में कोरोना मरीजों की मदद के लिए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति कोरोना मरीजों के इलाज के लिए भुगतान करेगा उन्हें टैक्स में छूट दी जाएगी। अनुराग ठाकुर ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 या उसके बाद किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की कोविड के कारण मृत्यु होने पर नियोक्ता द्वारा उसके परिवार को अनुग्रह राशि देने पर कर में छूट मिलेगी। हालांकि यह अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से अधिक की नहीं होनी चाहिए।   

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पैन-आधार को लिंकिंग की आखिरी तारीख बढ़ी
सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख को तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। यानी अब 30 सितंबर 2021 तक इन्हें लिंक किया जा सकता है। बता दें कि पहले इसकी डेडलाइन 30 जून तक के लिए थी।इसका एलान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। आप एसएमएस के जरिए, आयकर विभाग की वेबसाइट के जरिए और पैन सेवा केंद्र में जाकर लिंकिंग का कार्य कर सकते हैं। वहीं सरकार ने टैक्स पेयर को एक और राहत दी है जिसके तहत टीडीएस फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है। पहले यह डेडलाइन 30 जून थी।

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