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10 सवाल-जवाब से समझ़ें लॉकडाउन के दौरान क्या खुला-क्या बंद क्योंकि देश के 30 राज्य पूरी तरह से बंद

  • लॉकडाउन में लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं, सिर्फ बेहद जरूरी चीजों के लिए बाहर निकलने की अनुमति
  • 28 राज्यों में से 24 और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 6 में लॉकडाउन; 3 राज्यों के कुछ जिलों में भी पाबंदी

दैनिक भास्कर

Mar 25, 2020, 09:57 AM IST

नई दिल्ली. कोरोनावायरस तेजी से फैल रहा और देश धीरे-धीरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। 28 राज्यों में से 24 और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 6 में लॉकडाउन और 3 राज्यों के कुछ जिलों में भी पाबंदी है। भारत के इतिहास में ऐसा लॉकडाउन पहली बार है। इस दौरान कौन सी सुविधाएं मिलेंगी और कहां पाबंदी लगी है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानना जरूरी है। पढ़िए इनके बारे में….

10 सवाल से समझें आपकी रोजमर्रा की कौन-कौन सी चीजों पर पड़ेगा असर

#Q-1) लॉकडाउन का क्या मतलब है?
लॉकडाउन में लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती। उन्हें सिर्फ दवा, अनाज या फिर बैंक व एटीएम से पैसा निकालने जैसी जरूरी चीजों के लिए बाहर आने की इजाजत मिलती है। 

#Q-2) लॉकडाउन में कौन सी सुविधाएं मिलती रहेंगी?

  • पुलिस थाने, अस्पताल, अग्नि शमन विभाग, जेल, महत्वपूर्ण सरकारी दफ़्तर, खाद्यान्न, किराना स्टोर।
  • बिजली-पानी, इंटरनेट, बैंकिंग और एटीएम सुविधा।
  • पोस्ट ऑफिस, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अनुमति।

#Q-3) लॉकडाउन के दौरान क्या-क्या बंद रहेगा?

  • दुकानें, बड़े स्टोर, फैक्ट्रियाँ, वर्कशॉप, दफ़्तर, गोदाम, साप्ताहिक बाजार।
  • सार्वजनिक परिवहन बंद, कुछ राज्यों में 25% सरकारी बसें चलेंगी।
  • एक से दूसरे राज्य को जोड़ने वाली बस और रेल सेवाएं, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम।

#Q-4) क्या लोग अपने वाहन से बाहर जा सकेंगे?
अति-आवश्यक काम जैसे मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत में एंबुलेंस की सेवाएं ली जा सकती हैं। या कोई अन्य आपातकाल हो तो आपकी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े प्रशासन के लोगों से मदद लेनी होगी। अपने निजी वाहन से घूमने फिरने की अनुमति नहीं होगी।

#Q-5) क्या रोजमर्रा की जरूरतें उपलब्ध होंगी?
सब्जी- फल, किराना, दूध, दवाएं आदि रोज काम आने वाली जरूरी वस्तुएं इस लॉकडाउन के दायरे से बाहर रहेंगी।

#Q-6) दिनचर्या का क्या? मैं पार्क में वॉक कर सकूंगा?
यह लॉकडाउन आपकी जिंदगी को सुरक्षित बनाने के लिए है। यदि आप घर से बाहर जाएंगे तो दूसरों के संपर्क में आ जाएंगे, जो आपकी सेहत के लिए जानलेवा भी हो सकता है। लॉकडाउन इसीलिए है। अति आवश्यक होने जैसे अस्तपताल, बैंक में पैसा निकालने, किराना-डेयरी का सामान खरदीने आदि के लिए ही आपको अपने घर से बाहर निकलना होगा।

#Q-7) वैवाहिक या अन्य कार्यक्रमों का क्या होगा? 
अभी कोरोनावायरस से वैसे ही हालात खराब है। ऐसे में किसी भी सामूहिक सामाजिक कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं है। यदि आवश्यक ही हाे ताे इसकी मंजूरी प्रशासन से लेनी होगी।

कोरोनावायरस से बचने के लिए ये बातें ध्यान रखें

#Q-8) लॉकडाउन में सरकारी-प्राइवेट संस्थान बंद हैं?
सब बंद हैं। सिर्फ जरूरी आपातकालीन सेवाओं से जुड़े विभाग के ऑफिस ही खुले रहेंगे। निजी अस्पताल में भी सेवाएं मिलती रहेंगी। छोटी-मोटी परेशानी के लिए अपने फैमिली डॉक्टर से बात कर सकते हैं।

#Q-9) क्या पेट्रोल, घरेलू गैस और इंटरनेट मिलेगा?
पेट्रोल-सीएनजी और घरेलू गैस और इंटरनेट सेवाओं को इससे अलग रखा गया है। जरूरत पड़ने पर वाहन में पेट्रोल-सीएनजी भरवा सकते हैं। नंबर लगाने के बाद सामान्य दिनों की भांति आपके घर गैस पहुंचेगी। इंटरनेट चालू रहेगा।

#Q-10) क्या लॉकडाउन का उल्लंघन पर सजा का भी प्रावधान है?

लाॅकडाउन में ये सबकुछ उल्लंघन माना जाएगा, अलग-अलग सजा भी तय की गई हैं।

  • सरकारी काम में बाधा डालने या आदेश नहीं मानने पर एक साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। ऐसी हरकत से किसी की जान जाती है या जान का खतरा होता है तो दाे साल तक की सजा हाे सकती है।
  • नुकसान के बारे में झूठे दावे से सरकारी मदद, मुआजा या अन्य सहायता लेने पर दो साल तक की सजा हो सकती है।
  • आपदा राशि और सामग्री के दुरुपयोग पर दाे साल तक की जेल और जुर्माना।
  • अफवाह फैलाने वाले को एक साल तक की जेल या जुर्माना हाे सकता है। अफवाह से पैदा समस्या के आधार पर सजा तय होगी।
  • आपदा प्रबंधन में लगे कर्मचारी की गलती के लिए उसका हेड ही जिम्मेदार हाेगा। उसे साबित करना होगा कि यह गलती उसकी जानकारी के बगैर हुई है।
  • आपदा ड्यूटी नहीं निभाने पर एक साल तक की जेल या जुर्माना हाे सकता है।
  • किसी कंपनी का कोई अपराध मिलता है तो उस काम में लगे सारे लोग, उनके प्रभारी और कंपनी सब जिम्मेदार माने जाएंगे और उन सबको सजा हाेगी।
  • आईपीसी की धारा 188: लोकसेवक के निर्देश का पालन नहीं करने पर जेल या जुर्माने का प्रावधान है। अपराध की गंभीरता के आधार पर 6 माह की जेल या 1000 रुपए तक जुर्माना हाे सकता है।

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