April 18, 2024 : 11:37 PM
Breaking News
MP UP ,CG करीयर क्राइम खबरें ताज़ा खबर महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय हेल्थ

Madhya pradesh: चार साल की बच्ची के दुष्कर्मी 75 वर्षीय बुजुर्ग को 20 साल की सजा

मध्य प्रदेश के सीहोर में शर्मसार कर देने वाली घटना पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। चार साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले 75 साल के बुजुर्ग को 20 साल का कारावास दिया गया है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है। जानकारी के अनुसार मामला चार साल पुराना है। प्रथम सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे आष्टा ने अभियुक्त माखन पिता हरलाल मालवीय (75) ग्राम लोरासखुर्द को दोषी करार देते हुए धारा 5एल 6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक देवेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया कि चार साल पहले बच्ची की मां ने अपने भाई के साथ थाने आकर शिकायत की थी। उसने बताया था कि वह पेट पालने के लिए मजदूरी करती है। पति भी मजदूर हैं। उसकी दो बेटिया हैं, पहली चार साल की और दूसरी नौ महीने की। महिला ने बताया कि दीपावली का समय होने से वो उसके मायके में थी। बच्चे कुएं के पास खेला करते थे। घटना वाले दिन जब मैं कुएं के पास पहुंची तो देखा कि मेरी बेटी के साथ माखन मालवीय गलत हरकत कर रहा था। मुझे देखते ही वह भाग  गया। इसके बाद मैं मेरे भाई के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। थाना पार्वती ने धारा 376(एबी) भादवि  एवं 5m/6 पॉक्सो एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया। मामल कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद प्रथम सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे ने उक्त फैसला सुनाया

Related posts

मेवात मॉडल स्कूलों के कर्मियों ने किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

News Blast

नेपोली ने छठी बार खिताब जीता, युवेंटस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया; रोनाल्डो बाहर बैठकर टीम को हारते हुए देखते रहे

News Blast

गलवान घाटी में चीन के जवान अभी भी मौजूद, भारतीय एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने भी झड़प वाली जगह के ऊपर उड़ान भरी

News Blast

टिप्पणी दें