April 25, 2024 : 11:03 PM
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देवी काली विवाद: एमपी पुलिस ने ट्विटर को भेजा कानूनी नोटिस, ये कदम उठाने के लिए दिए 36 घंटे

मध्य प्रदेश पुलिस ने गुरुवार को ट्विटर को एक कानूनी नोटिस भेज कर उसे निर्देश दिया है कि कनाडाई फिल्मकार लीना मणिमेकलाई द्वारा देवी काली पर पोस्ट की गई कथित आपत्तिजनक सामग्री को हटाए. पुलिस ने ट्विटर से कहा कि इस सामग्री को 36 घंटे के भीतर हटाया जाए और वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करे और जब भी हमारी जांच एजेंसियों एवं अभियोग पक्ष को इन सबूतों की जरूरत हो, तब वह उन्हें इसे उपलब्ध भी कराए. यह कानूनी नोटिस राज्य पुलिस की साइबर खुफिया और साइबर अपराध पुलिस ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित ट्विटर कानूनी विभाग को भेजा है.

इस नोटिस की प्रति यहां मीडिया में भी जारी की गई है. उसमें कहा गया है कि ट्विटर इस निर्देश की परिपालन रिपोर्ट मध्य प्रदेश पुलिस की साइबर खुफिया और साइबर अपराध पुलिस, भोपाल को दे. नोटिस के अनुसार इस निर्देश का परिपालन न करना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 17 के तहत दंडनीय अपराध है. उसमें कहा गया है कि मणिमेकलाई के ट्विटर हैंडल पर डाली गई सामग्री भादंसं की धारा 295 ए के अनुसार गैरकानूनी सामग्री है जिसके लिए यहां प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच की जा रही है.

उससे पहले गुरुवार को ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कुछ लोगों द्वारा हिंदू देवी-देवताओं का कथित तौर पर अपमानजनक चित्रण किए जाने को लेकर गंभीर रूख अपनाते हुए कहा था कि वह ट्विटर को पत्र लिखकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट पर रोक लगाने को कहेंगे. मिश्रा ने मीडिया से कहा कि मध्य प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार को एक पत्र लिखकर मणिमेकलाई के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की मांग करेगी. हालांकि, ट्विटर ने मणिमेकलाई के उस ट्वीट को हटा दिया है, जिसमें उन्होंने अपने वृत्तचित्र “काली” का पोस्टर लगाया था. कनाडा के टोरंटो में रहने वाली मणिमेकलाई ने दो जुलाई को ट्वीट कर “काली” का पोस्टर साझा किया था जिसमें देवी को धूम्रपान करते और एलजीबीटीक्यू समुदाय का झंडा पकड़े दर्शाया गया था.

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