भोपाल (राज्य ब्यूरो)। निलंबित विशेष पुलिस महानिदेशक पुरुषोत्तम शर्मा के विरुद्ध दो विभागीय जांच होगी। कारण बताओ नोटिस का उन्होंने जो उत्तर दिया था, उससे सरकार संतुष्ट नहीं है। इस आधार पर शासन की अनुमति लिए बिना 249 लोक अभियोजन अधिकारियों-कर्मचारियों का संलग्नीकरण करने और पत्नी के साथ घरेलू हिंसा के मामले में अलग-अलग विभागीय जांच की जाएगी। गृह विभाग ने इसके आदेश जारी करते हुए जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है।
शर्मा ने संचालक लोक अभियोजन रहते हुए तीन सितंबर 2019 से 27 अगस्त 2020 तक शासन की स्थानांतरण नीति की अनदेखी करके 249 संलग्नीकरण के आदेश जारी किए थे। इसमें 22 जिला व अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी, 99 सहायक जिला अभियोजन अधिकारी और 128 सहायक ग्रेड तीन कर्मचारियों का एक जिले से दूसरे जिले में संलग्नीकरण (अटैचमेंट) कर दिया था।25 जून 2021 को उन्हें आरोप पत्र जारी किया गया था, जिसका उत्तर जुलाई 2021 में दिया। इसे समाधानकारक नहीं पाया गया और शासन ने विभागीय जांच करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी डा. राजन एस कटोच को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। वहीं, पत्नी के साथ घरेलू हिंसा के मामले में भी आठ नवंबर 2020 को उन्होंने कारण बताओ नोटिस का जो उत्तर दिया, वो समाधानकारक नहीं पाया गया। इस मामले की विभागीय जांच के लिए भी सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी डा. राजन एस कटोच को जांच अधिकारी नियुक्त किया है।