कोरोना (Corona) के कारण राजस्थान में दिन प्रतिदिन बिगड़ते हालात के मद्देनजर गहलोत सरकार ने रविवार को फिर से पांबदियां बढ़ाते हुये कोरोना की नई गाइडलाइन (New Guideline) जारी कर कर दी है. इसमें वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) लागू किया जाना तय किया गया है. वहीं राज्य के सभी नगर निगमों और नगरपालिका क्षेत्रों में 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां बंद कर दी गई हैं. 12वीं तक की स्कूलों पर यह प्रतिबंध 30 जनवरी तक लागू रहेगा. इसके अलावा शादी समारोह में भी अतिथियों की संख्या 100 से घटाकर 50 कर दी गई है. कोविड प्रोटोकोल के उल्लंघन पर विवाह स्थल को 7 दिन के लिए सील कर दिया जायेगा.गृह विभाग ने रविवार शाम को नई कोरोना गाइडलाइन जारी करते हुये कई प्रतिबंधों में इजाफा कर दिया है. इसके तहत शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा. आवश्यक गतिविधियों को ही वीकेंड कर्फ्यू से छूट दी जायेगी. प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. सभी नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों में 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां बंद कर दी गई है. नई गाइडलाइन के मुताबकि ये शैक्षणिक गतिविधियां 30 जनवरी तक बंद रहेंगी लेकिन इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी.