दैनिक भास्कर
Apr 28, 2020, 12:12 PM IST
कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन के बीच यूपी सरकार ने सभी शिक्षा बोर्डों से संबद्ध विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 में किसी भी कक्षा की फीस ना बढ़ीने के निर्देश दिए है। जारी निर्देश के बाद स्कूल शैक्षणिक सत्र 2019-20 के अनुसार ही फीस लेंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने आदेश जारी किया। इसके बाद जिन भी स्कूलों ने बढ़ी हुई दर से शुल्क वसूली की है, उन्हें आगामी माह में समायोजन करना होगा।
सभी शिक्षा बोर्डों से संबद्ध स्कूल पर लागू होगा आदेश
प्रमुख सचिव ने बताया कि लॉकडाउन के चलते कई पैरेंट्स के रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ा है। ऐसे में उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने शुल्क वृद्धि न करने के निर्देश दिए हैं। यह सरकारी आदेश उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई), भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (आईसीएसई), इंटरनेशनल बेक्कलॉरेट (आई.बी.) और इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (आईजीसीएसई) से संबद्ध सभी स्कूलों पर लागू होगा।
आदेश ना मानने पर कर सकेंगे शिकायत
अब सत्र 2019-20 में नए प्रवेश तथा प्रत्येक कक्षा हेतु बनाई गई शुल्क संरचना के अनुसार ही शैक्षणिक सत्र 2020-21 में स्टूडेंट्स से शुल्क लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक और सभी जिलाधिकारियों को इस आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश न मानने वाले स्कूलों के खिलाफ यूपी स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विधालय (शुल्क निर्धारण) अधिनियम 2018 के तहत गठित जिला शुल्क नियामक समिति से शिकायत की जा सकेगी।